लखनऊ, आठ जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉक्टर हरिदत्त नेमी के निलंबन पर रोक लगा दी है। नेमी को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के साथ विवाद के बाद राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था।
अदालत द्वारा सोमवार को दिये गये आदेश के अनुसार अदालत ने राज्य सरकार को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
न्यायमूर्ति मनीष माथुर की पीठ ने नेमी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने पिछले माह 19 जून को पारित निलंबन आदेश को चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता के वकील एल पी मिश्रा ने दलील दी कि सीएमओ नेमी को बिना किसी जांच के निलंबित कर दिया गया है। अदालत ने कहा, ‘प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों में दम है और उन पर विचार करने की जरूरत है।’
भाषा सं. सलीम अमित
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