शिलांग, नौ जुलाई (भाषा) मेघालय उच्च न्यायालय ने उन चार बर्खास्त वैज्ञानिकों को बहाल कर दिया है, जिनकी नियुक्तियां उत्तर-पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र (नेक्टर) में 2022 में मनमाने ढंग से रद्द कर दी गई थीं।
न्यायालय ने चारों वैज्ञानिकों की बर्खास्तगी को कानूनी रूप से अमान्य घोषित किया।
मंगलवार को दिए फैसले में अदालत ने बकाया वेतन, भत्ते और सेवा लाभ के साथ उनकी नौकरी पूरी तरह बहाल करने का आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश आई पी मुखर्जी और न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगदोह की पीठ ने कहा कि कि बर्खास्त करने की पूरी प्रक्रिया ‘‘सचिव की इच्छा और मनमर्जी’’ पर आधारित थी।
चार वैज्ञानिकों – अंकित श्रीवास्तव, साइमन फुकन, सिमंत दास और राकेश कुमार शर्मा – का चयन नवंबर 2021 में एक वैध भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था, जिसे नेक्टर की कार्यकारी समिति और शासी परिषद से पूर्व अनुमोदन प्राप्त था।
हालांकि, कथित तौर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव की आपत्तियों के कारण अगस्त 2022 में 9वीं शासी परिषद की बैठक के दौरान इन वैज्ञानिकों की नियुक्तियां अचानक रद्द कर दी गईं।
अदालत ने नियुक्तियां रद्द करने को अनुचित पाया और कहा कि ‘‘नेक्टर की मुहर और महानिदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नियुक्ति पत्र की प्रामाणिकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।’’
भाषा शफीक पवनेश
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