एटा (उप्र), 10 जुलाई (भाषा) एटा जिले में खेत की मेड़ के विवाद को लेकर एक महिला की हत्या के आठ साल पुराने एक मामले में अदालत ने बृहस्पतिवार को नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
अदालत ने सभी अभियुक्तों को हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा और शस्त्र अधिनियम की धाराओं में दोषी पाया और उन पर 59-59 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के अथैया गांव में 15 नवंबर 2016 को सुरेश चंद्र ने कुछ लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी ।
राठौर के मुताबिक सुरेश चंद्र ने आरोप लगाया गया था कि उसी के गांव के लटूरी नामक व्यक्ति और उसके साथियों ने खेत की मेड़ को लेकर उत्पन्न विवाद के चलते उसके पुत्र दिनेश को रास्ते में घेर लिया तथा जब दिनेश किसी तरह जान बचाकर घर पहुंचा तो आरोपी हथियारों से लैस होकर उसके घर पहुंच गए और अंधाधुंध गोलियां चलाईं।
सुरेश चंद्र ने कहा था कि एक गोली उसकी पत्नी तुलसा देवी की गर्दन में लगी और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।
राठौड़ ने बताया कि मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया कि तुलसा को बचाने आए अन्य परिजनों को भी पीटा गया।
पुलिस जांच के बाद साक्ष्य न मिलने पर तीन आरोपियों के नाम मुकदमे से हटा दिए गए तथा 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। उनमें से एक की इस अदालती कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो गई।
राठौर ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद ने शेष नौ अभियुक्तों हरवीर, रामनिवास, प्रेमचंद्र, हाकिम सिंह, रामनरेश, राकेश, रामवीर, रामभजन उर्फ पप्पू और कप्तान सिंह को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी तथा जुर्माना भी लगाया।
भाषा सं सलीम राजकुमार
राजकुमार