नयी दिल्ली, 12 जुलाई (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में मंदिर के गार्ड अजीत कुमार की पुलिस हिरासत में हुई मौत के सिलसिले में शनिवार को पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और इसी के साथ औपचारिक रूप से इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
तमिलनाडु सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का फैसला किया था।
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि यह मामला भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103 (हत्या) के तहत दर्ज किया गया है।
अधिकारी ने कहा, ‘‘सीबीआई ने 12 जुलाई, 2025 को तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के पुलिसकर्मियों के खिलाफ अजीत कुमार की कथित तौर पर हिरासत में हुई मौत के संबंध में मामला दर्ज किया है, जो मदापुरम मंदिर में गार्ड के रूप में तैनात थे।’’
कुमार (29) तिरुप्पुवनम के भद्रकालीअम्मन मंदिर में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे। पुलिस ने उन्हें 27 जून को आभूषण चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पुलिस ने 28 जून की रात को उन्हें सरकारी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया।
कुमार का 29 जून को शाम 5.45 बजे से लगभग तीन घंटे तक पोस्टमॉर्टम किया गया, जिसमें खुलासा हुआ कि उसके पैरों, हाथों, पेट और छाती पर लगभग 44 बाहरी चोटें थीं – जिनमें से कम से कम 19 गहरी थीं और मांसपेशियों तक फैली हुई थीं।
मदुरै चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के फॉरेंसिक सर्जनों की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत पोस्टमॉर्टम से लगभग 12-24 घंटे पहले हुई होगी, लेकिन आगे की ‘हिस्टोपैथोलॉजिकल’ (ऊतक विकृति विज्ञान से संबंधित)जांच तक मौत का सटीक कारण नहीं बताया गया।
भाषा धीरज दिलीप
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