बरेली, 12 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस ने उत्तराखंड सरकार की एक मंत्री के रिश्तेदार समेत सात अपराधियों के खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम (गैंगस्टर अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के मुताबिक पिछले साल दिसंबर माह में हुई गोलीबारी के एक मामले में उत्तराखंड की एक कैबिनेट मंत्री के पति के एक रिश्तेदार समेत सात लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, उनमें टिंकू राठौर भी शामिल है। टिंकू भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता गिरधारी पप्पू का भतीजा है। गिरधारी पप्पू की पत्नी उत्तराखंड में मंत्री हैं।
बारादरी थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) धनंजय कुमार पांडेय ने कहा, ‘गिरोह की आपराधिक प्रवृत्ति और पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक (अपराध) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से मंजूरी मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ नौ जुलाई को गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।’
उन्होंने कहा कि यह घटना पिछले साल नौ दिसंबर को बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा में हुई थी। सौरभ राठौर और उसके साथियों ने कथित तौर पर आपसी रंजिश के चलते लखन राठौर और प्रेमपाल राठौर पर गोलियां चलाई थीं। हमले के बाद घायल दोनों व्यक्तियों को कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा।
गोलीबारी के बाद, पुलिस ने सौरभ राठौर और उसके साथियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार 27 वर्षीय सौरभ राठौर पर हत्या के प्रयास अवैध हथियार रखने, मारपीट और दंगा फैलाने सहित कई मामले दर्ज हैं।
गैंगस्टर अधिनियम के तहत जिन पर मामला दर्ज किया गया है, उनमें टिंकू राठौर और सौरभ राठौर के अलावा शिवम राठौर, आकाश राठौर, विशाल राठौर उर्फ भूरा, लालू पटेल उर्फ शिवराज और संतोष साहू शामिल हैं।
एसएचओ ने बताया कि गिरोह के आपराधिक रिकॉर्ड और प्रकृति की गहन समीक्षा के बाद, वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से, गैंगस्टर अधिनियम लगाने का निर्णय लिया गया। पुलिस अब चल रही जाँच के तहत उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जाँच और उन्हें कुर्क करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
भाषा
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