नयी दिल्ली, 13 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में डूबी हिंदुस्तान नेशनल ग्लास इंडस्ट्रीज (एचएनजी) के समाधान पेशेवर को बदलने के एनसीएलटी के आदेश को खारिज कर दिया है।
एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कोलकाता पीठ को उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार हिंदुस्तान नेशनल ग्लास इंडस्ट्रीज के लिए बोलियों की मंजूरी पर फैसला करने की अनुमति दी।
एनसीएलएटी ने कहा, ”न्यायिक प्राधिकरण (एनसीएलटी) उच्चतम न्यायालय के 16 मई, 2025 के निर्देशों के अनुसार योजना अनुमोदन आवेदन पर सुनवाई और फैसला कर सकता है।”
एनसीएलएटी ने समाधान पेशेवर के मामले में कहा कि उन्हें बदलने पर बहुमत की राय नहीं थी।
इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने 16 मई, 2025 को अपने एक फैसले में, हिंदुस्तान नेशनल ग्लास के ऋणदाताओं के समिति (सीओसी) को दो सप्ताह के भीतर इंडिपेंडेंट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड की समाधान योजना को मंजूरी देने पर विचार करने का निर्देश दिया था।
न्यायालय ने एनसीएलटी को 16 मई से छह सप्ताह के भीतर हिंदुस्तान नेशनल ग्लास की सीआईआरपी (कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) पूरी करने का भी निर्देश दिया है।
हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज के खिलाफ सीआईआरपी 10 अक्टूबर, 2021 को शुरू हुई और गिरीश श्रीराम जुनेजा को समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया था।
भाषा पाण्डेय अजय
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