इडुक्की (केरल), 14 जुलाई (भाषा) केरल के इडुक्की और देवीकुलम क्षेत्रों में जीप सफारी और ‘ऑफ-रोड एडवेंचर राइड’ 16 जुलाई से फिर से सख्त सुरक्षा नियमों के साथ शुरू होगी।
जिलाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की अध्यक्ष वी. विग्नेश्वरी ने सोमवार को इडुक्की और देवीकुलम उपखंडों में जीप सफारी और ऑफ-रोड एडवेंचर गतिविधियों को पुनः खोलने के लिए कड़े नियमों से संबंधित विस्तृत आदेश जारी किया।
जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है, ‘‘नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा होगी, जिसमें निलंबन और अयोग्यता शामिल है। लापरवाही के कारण होने वाले हादसों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, एक जुलाई को मुनार के पास ‘ट्रेकिंग’ के लिए इस्तेमाल की गई जीप के पलटने से तमिलनाडु के एक वृद्ध पर्यटक की मौत हो गई थी और दस लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद पांच जुलाई से सभी गतिविधियों को रोक दिया गया था।
प्रशासन की ओर से जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार, केरल एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन सोसाइटी (केएटीपीएस) के सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
आदेश के अनुसार, 15 जुलाई से कई विभाग मिलकर एक अभियान संचालित करेंगे, ताकि केवल पंजीकृत और नियमों के अनुसार काम करने वाले ऑपरेटर को ही सेवा फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सके।
इस प्रक्रिया में वाहनों की फिटनेस, ड्राइवरों का रिकॉर्ड, बीमा, पुलिस सत्यापन, जीपीएस की स्थापना और ऑपरेटरों के लिए प्रशिक्षण सत्रों की जांच शामिल होगी।
प्रत्येक मार्ग की समीक्षा एक मार्ग निगरानी समिति द्वारा की जाएगी, जिसका नेतृत्व स्थानीय ‘सब-कलेक्टर’ करेंगे तथा आरटीओ, पुलिस, पर्यटन विभाग और स्थानीय पंचायत द्वारा इसका समर्थन किया जाएगा।
समितियां भूभागों का निरीक्षण करेंगी, कठिनाई के आधार पर मार्गों का वर्गीकरण करेंगी और उपयुक्त प्रकार के वाहनों की सिफ़ारिश करेंगी।
केवल समिति द्वारा अनुमोदित मार्गों और चालकों को ही संचालन की अनुमति होगी।
परमिट जारी करने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां सभी विभाग एक साथ मिलकर एकल-खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो फॉर्मेट) के तहत कार्य करेंगे।
जीप सफारी तड़के चार बजे से शाम छह बजे तक संचालित की जाएगी, जो मार्ग की स्थिति पर निर्भर करेगी।
भाषा योगेश सुरेश
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