नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जारी रहने के बीच सोमवार को कहा कि बिहार के कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 6.60 करोड़ से अधिक के नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।
निर्वाचन आयोग ने बताया कि बिहार में जारी एसआईआर के तहत गणना प्रपत्र (ईएफ) भरकर उन्हें जमा करने की अंतिम तिथि में 11 दिन शेष हैं और बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा दो दौर के घर-घर दौरे के बाद बिहार के 7,89,69,844 मतदाताओं में से 6,60,67,208 या 83.66 प्रतिशत के ईएफ एकत्र किए जा चुके हैं।
अब तक 1.59 प्रतिशत मतदाता मृत पाए गए हैं, 2.2 प्रतिशत स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं और 0.73 प्रतिशत एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं।
आयोग ने कहा, ‘‘इस प्रकार 88.18 प्रतिशत मतदाता या तो अपना ईएफ जमा कर चुके हैं या उनकी मौत हो गई है या वे अपने पिछले निवास स्थान से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं।… अब केवल 11.82 प्रतिशत मतदाताओं को ही अपने ईएफ जमा करने हैं और उनमें से कई ने आगामी दिनों में दस्तावेजों के साथ अपने प्रपत्र जमा करने के लिए समय मांगा है।’’
इसमें कहा गया है कि जो मतदाता अस्थायी रूप से राज्य से बाहर गए हैं, उनके लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर तथा उन व्यक्तियों से सीधे संपर्क करके प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे समय पर अपना ईएफ भर सकें तथा उनका नाम एक अगस्त को प्रकाशित होने वाली मसौदा सूची में भी शामिल हो।
ऐसे मतदाता अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके ईसीआईनेट ऐप या ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन ईएफ भर सकते हैं। वे अपने प्रपत्र अपने परिवार के सदस्यों या व्हाट्सऐप या इसी तरह के किसी भी ऑनलाइन माध्यम से संबंधित बीएलओ को भी भेज सकते हैं।
बिहार में गहन पुनरीक्षण के चौथे चरण में मसौदा मतदाता सूची एक अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। सूची में उन सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा जिनके प्रपत्र तय समय सीमा के भीतर प्राप्त हो जाएंगे।
जिन लोगों ने 25 जुलाई से पहले कोई गणना प्रपत्र जमा नहीं किया होगा, उनके नाम मसौदा सूची में नहीं दिखाई देंगे।
निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी संविधान के अनुच्छेद 326 में निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर प्रपत्रों की समीक्षा करेंगे जिनके अनुसार मतदाताओं को भारतीय नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए और निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मसौदा नामावली की प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी तथा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी।
प्रारंभिक समय सीमा में प्रपत्र जमा नहीं कर पाने वाले मतदाता भी दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान प्रपत्र छह के साथ घोषणा पत्र का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं। बीएलए मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद भी प्रतिदिन 10 प्रपत्र तक जमा कर सकते हैं।
कोई भी नागरिक एक अगस्त से एक सितंबर तक पांचवें चरण में दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकता है। इस दौरान निर्वाचक पंजीयन अधिकारी और सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी आवेदनों और आपत्तियों की समीक्षा करेंगे।
अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी।
भाषा सिम्मी संतोष
संतोष