नयी दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमेजन और फ्लिपकार्ट समेत ई-कॉमर्स मंचों को ‘रिलायंस’ और ‘जियो’ ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाले उत्पादों को नहीं बेचने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने 10 जुलाई को पारित एक अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) की दलील को प्रथम दृष्टया में सही पाया और ई-कॉमर्स मंचों को ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाले उत्पादों को सूची से हटाने का आदेश दिया।
अदालत का यह आदेश आरआईएल की याचिका पर आया है। कंपनी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि ई-कॉमर्स मंचों पर कई विक्रेता रिलायंस के ट्रेडमार्क का उपयोग करके रोजमर्रा के उपयोग का सामान (एफएमसीजी) बेच रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा कि बिना अनुमति के रिलायंस और जियो ट्रेडमार्क का उपयोग करना, व्यापार जगत और आम जनता को धोखा देना और भ्रमित करना है।
अदालत ने रिलायंस की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि ऑनलाइन अथवा ई-कॉमर्स मंच के माध्यम से बेचे जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं की पहचान के लिए ग्राहक ब्रांड नाम और कंपनी-लोगो पर निर्भर करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, यदि उत्पादों के बीच किसी भी प्रकार का भ्रम है, तो इससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
अदालत ने इसके साथ रिलायंस और जियो ट्रेडमार्क वाले उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री अथवा विज्ञापन पर भी रोक लगा दी।
भाषा रमण अजय
अजय