शिलांग, 17 जुलाई (भाषा) शिलांग की एक अदालत ने इंदौर के राजा रघुवंशी की सोहरा में हत्या किए जाने के मामले में गिरफ्तार इंदौर के एक प्रॉपर्टी डीलर की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स के वकील देवेश शर्मा द्वारा दायर इस अर्जी का सरकारी वकील तुषार चंदा ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कड़ा विरोध किया।
अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इंदौर के प्रॉपर्टी डीलर के पास से मृतक की पत्नी सोनम के सोने के आभूषणों सहित अन्य सामान और एक पिस्तौल बरामद की गई थी।
यह भी आरोप है कि सोनम हत्या के बाद इंदौर लौटने पर जिस फ्लैट में छिपी थी, उसकी व्यवस्था जेम्स ने ही की थी।
अधिकारी ने बताया कि मामले के दो अन्य आरोपियों, फ्लैट मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर और सुरक्षा गार्ड बलबीर अहिरवार उर्फ बलिया को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद जमानत मिल चुकी है।
दोनों पर मई में मेघालय के सोहरा में हुए अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण सबूतों से छेड़छाड़ करने का भी आरोप है।
राजा रघुवंशी और सोनम की शादी मई में हुई थी और इंदौर निवासी यह जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय गया था लेकिन वहां पहुंचने के बाद लापता हो गया था।
राजा का रक्तरंजित शव बाद में सोहरा में एक गहरी खाई में पाया गया था लेकिन सोनम का कई दिन तक कोई पता नहीं चल पाया था, बाद में उसे उत्तर प्रदेश में एक ढाबे से पकड़ा गया था।
सोनम (24) को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था जबकि उसके चार सहयोगियों को राजा की हत्या की साजिश रचने में कथित भूमिका के लिए इंदौर से गिरफ्तार किया गया था।
भाषा शोभना मनीषा
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