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Saturday, July 19, 2025

दिल्ली: अदालत ने सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ तुर्किये की कंपनी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Newsदिल्ली: अदालत ने सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ तुर्किये की कंपनी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

नयी दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने तुर्किये के सेलेबी की एक अन्य कंपनी ‘सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने सात जुलाई को ‘सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें 15 मई को ‘ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सेफ्टी’ (बीसीएएस) द्वारा उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

पीठ ने कहा था कि इसमें ‘राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर विचार’ शामिल हैं।

कंपनी के अधिवक्ता ने शुक्रवार को अदालत में यह दलील कि संबंधित कंपनियों से जुड़े एक ऐसे ही मामले में एक समन्वय पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद चार जुलाई को याचिका दायर की गई थी।

न्यायमूर्ति तेजस करिया ने इस दलील के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

वकील ने कहा कि सात जुलाई का फैसला सीधे तौर पर मौजूदा मामले पर भी लागू होता है और उन्होंने न्यायाधीश से इसी तरह का आदेश पारित करने का अनुरोध किया।

बीसीएएस द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द किये जाने से कुछ दिन पहले तुर्किये ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और पड़ोसी देश में आतंकी शिविरों पर भारत के हमलों की निंदा की थी।

अदालत ने सात जुलाई को जासूसी या रसद क्षमताओं के दोहरे इस्तेमाल की संभावना को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया था क्योंकि ये किसी बाहरी संघर्ष की स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है।

भाषा जितेंद्र रंजन

रंजन

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