कोलकाता, 18 जुलाई (भाषा) कोलकाता महानगर क्षेत्र और पूरे पश्चिम बंगाल में निजी बस और मिनी बस सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए परिवहन विभाग ने बस परिचालकों के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है।
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई भाषा’ बताया कि दो दिन पहले प्रमुख सचिव (परिवहन) सौमित्र मोहन ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसका उद्देश्य यात्रियों और परिवहन अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करने वाले परिचालकों की भूमिका में अधिक जवाबदेही लाना है।
अधिकारी ने कहा, ‘परिचालक यात्रियों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अक्सर आपात स्थिति के दौरान यात्री सबसे पहले उन्हीं की ओर रुख करते हैं, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाएं भी शामिल हैं।’
उन्होंने कहा, ‘हालांकि चालकों के पास मोटर वाहन विभाग द्वारा जारी लाइसेंस होते हैं, लेकिन परिचालकों पर नजर रखना मुश्किल होता है, जिन्हें ज्यादातर बस मालिकों या यूनियनों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भर्ती किया जाता है और विभाग को उनकी पहचान, पिछले जीवन और व्यवसाय में आवश्यक अनुभव के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है।’
अधिकारी के अनुसार, केवल न्यूनतम मानदंड पूरा करने वाले लोग ही परिचालक लाइसेंस के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
उन्होंने कहा, ‘आवेदन करने वालों को कक्षा चार तक पढ़ा होना चाहिए, उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए तथा उन्हें आवश्यक सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।’
भाषा शुभम रंजन
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