रांची, 18 जुलाई (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक नाबालिग से बलात्कार और हत्या के मामले में एक अभियुक्त की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।
एक खंडपीठ ने गांधी ओरांव द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की। उसे यहां एक सत्र न्यायालय ने नाबालिग के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराया था और 31 जनवरी 2018 को मौत की सजा सुनाई थी।
खंडपीठ ने कहा कि उसे यह मामला ‘दुर्लभतम’ नहीं लगता और उसने ओरांव को सुनाई गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।
ओरांव को 19 मार्च 2014 को एक नाबालिग के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था। उसने मृतका का शव राजधानी के कांटाटोली स्थित कब्रिस्तान में फेंक दिया था।
भाषा
शुभम अविनाश
अविनाश