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Wednesday, July 9, 2025

बुलंदशहर में हत्या के दोषी पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा

Newsबुलंदशहर में हत्या के दोषी पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा

बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश), दो जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की एक अदालत ने पिछले साल हुई मोबाइल फोन की दुकान के मालिक की हत्या के लिए सोमवार को एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

एक सरकारी वकील ने कहा कि अदालत ने दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सहायक जिला सरकारी वकील (आपराधिक) नितिन त्यागी ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए जितेन्द्र उर्फ ​​जीतू और उसकी पत्नी सीमा उर्फ ​​शमा को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

त्यागी ने बताया कि 11 नवंबर 2023 को नयागांव के निवासी अमित का शव कोतवाली नगर क्षेत्र के धमेड़ा अड्डा के पास कूड़े के ढेर में मिला था।

त्यागी ने कहा कि मृतक के पिता की तहरीर पर उसी दिन कोतवाली नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी, जांच के दौरान नयागांव निवासी जितेन्द्र और सीमा का नाम संदिग्ध के तौर पर सामने आया।

उन्होंने कहा कि दोनों को 14 नवंबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया।

त्यागी ने बताया कि पति-पत्नी खुलासे के आधार पर उनके घर से खून से सने कपड़े, हत्या में इस्तेमाल की गई ईंट और पीड़ित के आंशिक रूप से जले हुए कपड़े बरामद हुए।

वकील ने कहा कि पूछताछ के दौरान जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली में एक निजी कंपनी में रसोइया का काम करता है।

त्यागी के अनुसार जितेंद्र ने बताया कि 25 अक्टूबर 2023 को दिल्ली से घर आते समय उसने अपनी पत्नी को किसी से फोन पर बात करते देखा, उसे देखते ही पत्नी ने फोन काटकर नंबर डिलीट कर दिया, जिससे पति-पत्नी के बीच तनाव बढ़ गया।

वकील ने बताया कि पूछताछ के दौरान सीमा ने कबूल किया कि दो महीने पहले रिचार्ज और पैसे ट्रांसफर कराने के लिए मोबाइल की दुकान पर जाने पर अमित के साथ उसके प्रेम संबंध बन गए थे।

पुलिस के मुताबिक, इसके बाद जितेन्द्र ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अमित की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने कहा कि उन्होंने उसे बहला-फुसलाकर हत्या को अंजाम दिया।

त्यागी ने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया और मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अब अपना फैसला सुनाया है।

भाषा सं आनन्द जोहेब

जोहेब

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