ठाणे, 21 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक व्यक्ति ने 23 वर्षीय महिला को आपत्तिजनक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर उससे कथित तौर पर 1.11 लाख रुपये वसूल लिये। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
महिला आठ जुलाई को ‘इंस्टाग्राम रील्स’ देखते समय ‘यूके मैरिज ब्यूरो’ शीर्षक वाले एक पोस्ट पर गई और उसके साथ दिए गए लिंक पर क्लिक किया, जिसमें उपयोगकर्ताओं को दोस्त बनाने में मदद करने का झांसा दिया गया था।
काशिमीरा थाने के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘पीड़िता के लिंक पर क्लिक करते ही उपयोगकर्ता ‘राहुल यूके (यूके बॉय)’ नाम के एक व्यक्ति का व्हॉट्सऐप चैट खुल गया।’’
इसके बाद पीड़िता ने उस नंबर पर मैसेज किया और एक व्यक्ति से बातचीत शुरू की जिसके बाद दोनों दोस्त बन गए।
ऑनलाइन बातचीत के दौरान, दोनों ने एक दूसरे से निजी जानकारी साझा की।
बाद में उस व्यक्ति ने महिला को वीडियो कॉल पर कपड़े उतारने के लिए कहा और उसकी जानकारी के बिना उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।
अधिकारी ने कहा, ‘‘एक मिनट के भीतर ही वीडियो कॉल कट हो गई।’’
इसके बाद, उस व्यक्ति ने महिला को बताया कि वह मुंबई आ रहा है और उससे मिलेगा।
अधिकारी ने बताया कि 11 जुलाई को उसने महिला को फोन करके दावा किया कि वह मुंबई पहुंच गया है लेकिन ‘‘हवाई अड्डे के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया है और खुद को बचान के लिए उसे पैसों की जरूरत है।’’
इसके बाद, उस व्यक्ति ने महिला से धन राशि की मांग की।
अधिकारी ने बताया कि जब पीड़िता ने धन राशि भेजने में असमर्थता जताई तो आरोपी ने वह वीडियो भेज दिया जो उसने महिला के कपड़े उतारते समय रिकॉर्ड किया था।
पुलिस ने बताया कि इसके बाद उस व्यक्ति ने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और धन राशि नहीं देने पर वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी।
अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने डिजिटल भुगतान के जरिए 30 से ज्यादा बार अलग-अलग खातों में 1,11,000 रुपये भेज दिए।
उन्होंने कहा, ‘‘रुपये भेजने के बाद महिला ने उससे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया।’’
बाद में महिला ने उसका नंबर को ब्लॉक कर दिया और अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत के बाद काशिमीरा थाने में शिकायत दर्ज कराई।
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने 18 जुलाई को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और 308 (वसूली) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली।
उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है।
भाषा खारी सुरभि
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