नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने मकोका से जुड़े मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को हर हफ्ते एक फोन कॉल और एक ‘ई-मुलाकात’ करने की मंगलवार को अनुमति दे दी।
विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने बाल्यान की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में कहा गया कि बाल्यान के ‘मनोरोग’ से ग्रस्त होने की पुष्टि हुई है और उनका मानसिक स्वास्थ्य परिवार के साथ नियमित संपर्क पर निर्भर करता है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें पहले अपने परिवार के सदस्यों के साथ ई-मुलाकात या ऑनलाइन मुलाकात करने की अनुमति थी, लेकिन इसे “अचानक रद्द कर दिया गया।”
अदालत ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी मामले की सुनवाई के दौरान हिरासत में है, वह अपने मौलिक अधिकारों को नहीं खो देता। यह अदालत इस बात से संतुष्ट है कि मकोका में विचाराधीन कैदी को भी कुछ प्रतिबंधों के साथ टेलीफोन संचार/ई-मुलाकात की अनुमति दी जा सकती है।”
अदालत ने कहा कि बाल्यान को मानसिक समस्याओं से ग्रस्त बताया गया है। उसने कहा कि यहां तक कि मानसिक रूप से स्वस्थ कैदियों को भी अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद के लिए हफ्ते में कम से कम एक बार परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
न्यायाधीश सिंह ने फोन कॉल और ‘ई-मुलाकात’ पर कुछ शर्तें लगाते हुए कहा, “याचिकाकर्ता (बाल्यान) को हर हफ्ते एक फोन कॉल और एक ई-मुलाकात करने की अनुमति दी जाती है, जिनमें से प्रत्येक स्पष्ट रूप से केवल पांच मिनट की होगी।”
भाषा पारुल राजकुमार
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