कटनी, 26 जुलाई (भाषा) मध्यप्रदेश के कटनी जिले की एक अदालत ने विलुप्तप्राय प्रजाति पैंगोलिन का शिकार करने के नौ वर्ष पुराने एक मामले में एक अंतरराज्यीय वन्यजीव तस्कर गिरोह के 15 सदस्यों को तीन साल जेल की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक विनोद पटेल ने संवाददाताओं को बताया कि कटनी की धीमरखेड़ा अदालत की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्वी तिवारी ने शुक्रवार को एक आदेश में दोषियों पर 10,000 से लेकर 40,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया।
पटेल ने बताया, “वन विभाग के अधिकारियों ने धीमरखेड़ा वन परिक्षेत्र के सलारपुर क्षेत्र में इंदल सिंह गौर नाम के व्यक्ति से लगभग तीन किलोग्राम पैंगोलिन के शल्क जब्त किए थे। ये शल्क शिकार किए गए पैंगोलिन के शव को उबालकर निकाले गए थे।”
उन्होंने बताया कि गौर के बयान के आधार पर कटनी, टीकमगढ़ और पन्ना जिलों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के झांसी से 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि इस मामले में सजा पाने वालों में इंदल सिंह गौर, राम सिंह, संतन गौर, सुरेंद्र गौर, अजीत सिंह, दरियाल सिंह, राजू सिंह, जयसिंह सिंह, प्रताप गौर, मंटू गौर, राजेंद्र सिंह, गुमान सिंह, मलखान सिंह, राजेंद्र कुचबंदिया और शोभारण कुचबंदिया शामिल हैं।
पैंगोलिन अपने शल्कों के लिए दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले स्तनधारियों में से एक है।
भाषा सं दिमो जितेंद्र
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