प्रयागराज, 26 जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर को 2017 में सहारनपुर में हुई हिंसा से जुड़े मामले में थोड़ी राहत देते हुए सहारनपुर की अदालत को सांसद की आरोपमुक्त करने संबंधी अर्जी पर नए सिरे से निर्णय करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति समीर जैन ने शुक्रवार को मामले में आरोपमुक्त करने की सांसद की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश सुनाया।
सांसद चंद्रशेखर ने निचली अदालत के उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसमें सहारनपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 10 मार्च, 2025 को आरोपमुक्त करने का आवेदन खारिज कर दिया था।
सहारनपुर के कोतवाली थाने में नौ मई 2017 को चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें उन पर बिना अनुमति लिए जनसभा करने और हिंसा एवं आगजनी भड़काने का आरोप लगाया गया था।
जांच के बाद पुलिस ने चंद्रशेखर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जिसे निचली अदालत ने संज्ञान में लेकर इस मामले में मुकदमे की सुनवाई शुरू की।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 25 जुलाई, 2025 को उक्त आदेश पारित किया।
भाषा राजेंद्र शोभना
शोभना