ग्रेटर नोएडा, 29 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये के जुर्माना भी लगाया। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के मामलों की विशेष अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश विकास नागर ने सोमवार को यह आदेश दिया।
उन्होंने बताया कि घटना 2017 में जेवर थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई थी, जहां घर के बाहर खेल रही बच्ची को आरोपी समयवीर उठाकर एक खेत में ले गया और उससे दुष्कर्म किया।
भाटी ने बताया कि पुलिस ने बाद में मुकदमा दर्ज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश विकास नागर ने समयवीर को दोषी ठहराते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई और उसपर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
भाषा सं खारी जितेंद्र
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