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Wednesday, August 13, 2025

अदालत ने महुआ के खिलाफ ‘धन लेकर सवाल पूछने’ के मामले में रिपोर्ट की ‘गोपनीयता’ का निर्देश दिया

Newsअदालत ने महुआ के खिलाफ ‘धन लेकर सवाल पूछने’ के मामले में रिपोर्ट की 'गोपनीयता' का निर्देश दिया

नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि वे लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा के खिलाफ ‘धन लेकर सवाल पूछने’ संबंधी कथित मामले में लोकपाल के समक्ष एजेंसी की रिपोर्ट के बारे में ‘गोपनीयता’ बनाए रखें।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता का निर्देश मोइत्रा की याचिका पर आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जैसे ही सीबीआई ने लोकपाल के समक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल की, मीडिया को जानकारी दी गई।

न्यायाधीश ने कहा, ‘मैं यह स्पष्ट कर दूं कि गोपनीयता बरकरार रखी जाए। मैं याचिका का निपटारा करूंगा…इसमें कोई संदेह नहीं है कि गोपनीयता बरकरार रखी जानी चाहिए। इसमें कोई विवाद नहीं है कि गोपनीयता बनाए रखना सभी के लिए बाध्यकारी है।’

उन्होंने कहा कि वह एक विस्तृत आदेश पारित करेंगे।

मोइत्रा के वकील ने दावा किया कि सीबीआई द्वारा लोकपाल के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने के तुरंत बाद, घटनाक्रम मीडिया में सार्वजनिक कर दिया गया।

सीबीआई ने पिछले महीने तृणमूल कांग्रेस नेता मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से जुड़े ‘धन लेकर सवाल पूछने’ के कथित मामले में लोकपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

सीबीआई ने लोकपाल के संदर्भ पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिछले साल 21 मार्च को मोइत्रा और हीरानंदानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

यह आरोप लगाया गया था कि मोइत्रा भ्रष्ट आचरण में लिप्त थीं, जिसमें हीरानंदानी से रिश्वत लेना और अन्य अनुचित लाभ लेना शामिल था। आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने संसदीय विशेषाधिकारों से समझौता किया और लोकसभा लॉगिन से संबंधित जानकारी साझा करके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया।

पिछली लोकसभा में कृष्णानगर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाली मोइत्रा को दिसंबर 2023 में ‘अनैतिक आचरण’ के कारण सदन से निष्कासित कर दिया गया था, जिसे उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

उन्होंने 2024 के आम चुनावों में अपनी प्रतिद्वंद्वी, भाजपा की अमृता रॉय को हराकर 18वीं लोकसभा में अपनी सीट बरकरार रखी।

भ्रष्टाचार-विरोधी लोकपाल ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष प्राप्त होने के बाद सीबीआई को निर्देश जारी किए।

दुबे ने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने उद्योगपति गौतम अडाणी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित अन्य पर हमला करने के लिए दुबई के व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से धन और उपहार के बदले सदन में प्रश्न पूछे थे।

भाषा आशीष सुरेश

सुरेश

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