कोलकाता, 11 अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह पश्चिम बंगाल के प्राथमिक स्कूल के करीब 32,000 शिक्षकों की नौकरी समाप्त किए जाने को चुनौती देने वाली अपील पर 21 अगस्त को फिर से सुनवाई करेगा।
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) और भर्ती प्रक्रिया के बीच अंतर पर प्रकाश डाला और न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती ने एक टिप्पणी में योग्य उम्मीदवारों की पहचान करने की प्रक्रिया पर जोर दिया।
न्यायमूर्ति रीतोब्रतो कुमार मित्रा की एक खंडपीठ एकल पीठ द्वारा प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की नौकरी समाप्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ ने 12 मई, 2023 को लगभग 32,000 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया था, जिन्होंने 2014 की टीईटी के आधार पर 2016 में चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती होने पर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया था।
बाद में एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में इन नौकरियों को समाप्त करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी।
उच्चतम न्यायालय के पहले के एक आदेश और 32,000 नौकरियों को एक साथ रद्द करने के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के एक पूर्व आदेश पर भी सुनवाई में चर्चा हुई। शीर्ष अदालत के पहले के आदेश में कहा गया था कि अंतिम फैसला सुनाए जाने से पहले सभी प्रभावित पक्षों के बयान सुने जाने चाहिए।
भाषा आशीष दिलीप
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