पुणे, 13 अगस्त (भाषा) विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने अदालत में एक आवेदन दायर करके कांग्रेस नेता पर ‘झूठी गवाही’ या शपथ लेकर झूठ बोलने का मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है।
सांसदों और विधायकों के लिए विशेष अदालत में दाखिल इस अर्जी में गांधी पर वीडियो क्लिप प्राप्त होने के बारे में ‘‘झूठे और भ्रामक बयान’’ देने का आरोप लगाया। सत्यकी का दावा है कि संबंधित वीडियो में हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के बारे में गांधी द्वारा की गई मानहानिकारक टिप्पणियां थीं।
सत्यकी सावरकर की ओर से अधिवक्ता संग्राम कोल्हटकर द्वारा दाखिल अर्जी में कहा गया है, “आरोपी ने पिछले महीने एक अर्जी दाखिल करके शिकायत की थी कि उन्हें मानहानिकारक वीडियो प्राप्त नहीं हुआ…।’’
इसमें कहा गया है कि हालांकि गांधी के वकील ने शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए सभी दस्तावेज (जिसमें मानहानिकारक भाषण वाली सीडी भी शामिल है) प्राप्त करने की बात स्वीकार की थी।
अर्जी में कहा गया कि इसके बावजूद गांधी ने अपनी अर्जी में यह दावा किया कि उन्हें वह सामग्री प्राप्त नहीं हुई।
अर्जी में कहा गया है, ‘‘यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आरोपी शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से बचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आरोपी द्वारा दिया गया वीडियो और भाषण ही वर्तमान शिकायत का मुख्य आधार है।’’
सावरकर के पौत्र सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की है। उनका आरोप है कि मार्च 2023 में लंदन में दिए गए एक भाषण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि वी डी सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की और इससे उन्हें (सावरकर को) खुशी हुई।
सत्यकी सावरकर ने कहा कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई और विनायक दामोदर सावरकर ने कभी, कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी।
भाषा अमित प्रशांत
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