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Wednesday, September 3, 2025

दहेज के लिए हत्या के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Newsदहेज के लिए हत्या के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

कौशांबी (उप्र), 14 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के कौशांबी की एक अदालत ने दहेज के लिए हत्या के दोषी पति को बृहस्पतिवार को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 4,000 रुपये जुर्माना लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) दिनेश केसरवानी ने बताया कि 11 जून, 2023 को जिले के सैनी थाने में देवरती नामक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी बेटी कांति देवी की उसके पति शिव बाबू और ससुराल के अन्य लोगों ने हत्या कर दी।

शिव बाबू कौशांबी में ही कृष्णा नगर का निवासी है। देवरती की तहरीर पर सैनी थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

केसरवानी ने बताया कि इस मुकदमे में दोषसिद्ध अभियुक्त शिव बाबू को अपर जिला न्यायाधीश (त्वरित अदालत) बृजेश कुमार यादव ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 4000 रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा सं राजेंद्र

जोहेब

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