नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा मे कहा कि बाजार नियामक सेबी ने प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार चलन में लिप्त होने के लिए अप्रैल 2024 से जून 2025 के बीच 886 संस्थाओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की है।
उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उनसे ‘‘बाजारी हथकंडों के विरुद्ध सेबी द्वारा की गई कार्रवाई’’ को लेकर सवाल किया गया था।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक अप्रैल, 2024 से 30 जून, 2025 की अवधि के दौरान सेबी (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 886 संस्थाओं के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई की है।’’
उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिभूति बाजार में विदेशी ‘पोर्टफोलियो’ निवेशकों (एफपीआई) द्वारा किए गए निवेश सेबी अधिनियम, 1992, सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019; विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों आदि द्वारा विनियमित हैं।
भाषा अविनाश माधव
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