26.7 C
Jaipur
Wednesday, August 20, 2025

जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग और बारामूला में दो आतंकवादियों की संपत्तियां कुर्क

Newsजम्मू-कश्मीर: अनंतनाग और बारामूला में दो आतंकवादियों की संपत्तियां कुर्क

श्रीनगर, 19 अगस्त (भाषा) जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग और बारामूला जिलों में दो सक्रिय आतंकवादियों की संपत्तियां मंगलवार को कुर्क की गईं। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अनंतनाग में पुलिस ने सक्रिय आतंकवादी आदिल हुसैन ठोकर की जमीन कुर्क की जबकि वर्तमान में सीमा पार से सक्रिय आतंकवादी आसिफ मकबूल डार के उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित एक बाग को कुर्क किया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि अनंतनाग पुलिस ने आतंकवाद के तंत्र के खिलाफ अपनी निरंतर कार्रवाई जारी रखते हुए सक्रिय आतंकवादी की अचल संपत्ति कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कुर्क की है।

उन्होंने बताया कि दक्षिण कश्मीर जिले में बिजबेहरा के गुरी इलाके में स्थित और सक्रिय आतंकवादी ठोकर के स्वामित्व वाली जमीन को सीआरपीसी (आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 83 के तहत कुर्क किया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और निकास एवं आंतरिक आवागमन (नियंत्रण) अध्यादेश अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के संबंध में की गई है।

उन्होंने बताया कि यह कुर्की जिले में आतंकवाद को सहयोग देने वाले ढांचे को खत्म करने के उद्देश्य से उठाए गए कानूनी कदमों का हिस्सा है।

प्रवक्ता ने कहा कि गैरकानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में सहायता करने या शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

इस साल अप्रैल में सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान ठोकर का घर एक विस्फोट में उस समय तबाह हो गया था, जब उसके अंदर रखे विस्फोटक फट गए थे।

प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में डार की एक संपत्ति कुर्क की गई।

पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ‘‘आतंकवाद के नेटवर्क और उसके सहायक ढांचों को ध्वस्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए श्रीनगर पुलिस ने आतंकवादी आसिफ मकबूल डार की लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य की तीन कनाल और 18 मरला बाग की जमीन कुर्क की है।’’

उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत परिमपोरा पुलिस थाने में दर्ज एक प्राथमिकी के संबंध में की गई है।

उन्होंने बताया कि यह संपत्ति बारामूला जिले के बांदी पईन में स्थित है।

प्रवक्ता ने बताया कि डार वर्तमान में सीमा पार से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहा है।

उन्होंने बताया कि यूएपीए की धारा 25 के तहत कार्यवाही शुरू की गई हैं। यह धारा अधिकारियों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की गई या इस्तेमाल की जाने वाली संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार देती है।

उन्होंने कहा कि हालांकि औपचारिक रूप से यह संपत्ति डार के पिता मोहम्मद मकबूल के नाम पर है लेकिन जांच से पता चला है कि डार इसमें एक सक्रिय हितधारक है। मकबूल बारामूला के बाल्डिंग पाईन का निवासी है और वर्तमान में यहां बेमिना की एचआईजी कॉलोनी में रहता है।

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘वह कई वर्षों से विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा देने, राष्ट्र-विरोधी दुष्प्रचार फैलाने और सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने में शामिल रहा है।’’

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने डार को पहले ही आतंकवादी घोषित कर दिया है।

प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवादियों की संपत्ति की कुर्की एक बड़ी और सतत रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य आतंकवादियों के नेटवर्क और उनके सीमा पार प्रायोजकों के वित्तीय, सैन्य और संचालनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करना है।

भाषा सिम्मी

सिम्मी

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles