राजस्थान उच्च न्यायालय ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2025 से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2021 की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को भी इस बार की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हजारों उम्मीदवारों ने राहत की सांस ली है। लंबे समय से परीक्षा में शामिल होने की मांग कर रहे अभ्यर्थी अब भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे।
बुधवार को जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि 2021 की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को भी इस बार की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। यह आदेश उन याचिकाओं पर दिया गया, जिन्हें छात्र रामगोपाल सहित कई अभ्यर्थियों ने दायर किया था। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भर्ती बोर्ड को चयन प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने के निर्देश पारित किए। छात्रों की तरफ से केस को लड़ रहे अधिवक्ता हरेंद्र नील ने मामले को लेकर सारी जानकारी दी।
RPSC ने अभ्यर्थियों को छूट देने से किया इंकार
सुनवाई के दौरान छात्रों की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने पक्ष रखते हुए कहा कि कैबिनेट सब-कमेटी ने पहले ही भर्ती-2025 में आयु सीमा में छूट देने की सिफारिश की थी, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ऐसे अभ्यर्थियों को छूट देने से इनकार कर रहा था। हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि 2021 की भर्ती परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देकर चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
1. हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2025 को लेकर क्या आदेश दिया है?
अदालत ने निर्देश दिए हैं कि 2021 की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को भी इस बार की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए और उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाए।
2. यह आदेश किन अभ्यर्थियों पर लागू होगा?
यह आदेश उन सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा, जिन्होंने 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा दी थी, लेकिन आयु सीमा पार होने के कारण 2025 की भर्ती से बाहर हो रहे थे।
3. मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा?
कुछ छात्रों, जिनमें रामगोपाल सहित कई अभ्यर्थी शामिल थे, ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने पक्ष रखा।
4. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का रुख क्या था?
RPSC ने ऐसे अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने और आयु सीमा में छूट देने से इंकार कर दिया था।
5. हाईकोर्ट के इस फैसले से कितने अभ्यर्थियों को लाभ होगा?
फैसले से हजारों उम्मीदवारों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से चयन प्रक्रिया में शामिल होने की मांग कर रहे थे।
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