Kanhaiyalal Taylor Murder Case: उदयपुर के चर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी जावेद की जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया। कन्हैयालाल के बेटे यश तेली और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि वह राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जावेद को दी गई जमानत के आदेश में दखल नहीं देगा। अदालत ने यह निर्णय मामले की ट्रायल प्रक्रिया और आरोपी की उम्र को ध्यान में रखते हुए लिया।
आरोपी था वारदात के समय किशोर
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हत्या की वारदात के समय आरोपी जावेद एक किशोर (टीनएजर) था। अदालत ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई अभी शुरुआती चरण में है।
गवाहों की गवाही में समय
अब तक 166 गवाहों में से केवल 8 गवाहों की गवाही हुई है। अदालत ने माना कि ट्रायल पूरा होने में अभी काफी समय लग सकता है। इसी वजह से जावेद की जमानत रद्द न करने का फैसला लिया गया। कन्हैया लाल हत्याकांड की सुनवाई धीमी रफ्तार से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ट्रायल प्रक्रिया की गति को भी दर्शाता है।
हाई कोर्ट की टिप्पणी ट्रायल को प्रभावित नहीं करेगी
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा स्पष्टीकरण भी दिया। अदालत ने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जावेद को जमानत देते समय की गई यह टिप्पणी कि “पहली नजर में जावेद किसी आतंकी गतिविधि में लिप्त नहीं था” का ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अदालत ने साफ किया कि निचली अदालतें इस टिप्पणी से प्रभावित नहीं होंगी।
पीड़ित पक्ष ने जताई थी आशंका
कन्हैया लाल के बेटे यश तेली के वकील नमित सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि हाई कोर्ट की टिप्पणी केस की सुनवाई पर नकारात्मक असर डाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि ट्रायल स्वतंत्र रूप से चलेगा।
बाकी आरोपियों को नहीं मिलेगा फायदा
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में अन्य आरोपी जावेद के फैसले का हवाला देकर जमानत नहीं मांग सकते। अदालत ने कहा कि बाकी आरोपियों को जमानत के लिए अपने मामलों को अलग मेरिट पर ही लड़ना होगा। यह फैसला अन्य आरोपियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
क्या है पूरा मामला
उदयपुर में 2022 में हुई टेलर कन्हैया लाल की दर्दनाक हत्या आज भी चर्चा में है। कन्हैया ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगम्बर मोहम्मद पर दिए बयान से जुड़ा सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया था। इसी पोस्ट को लेकर 28 जून 2022 को दो आरोपियों ने दुकान में घुसकर उनकी गला काटकर हत्या कर दी थी।