प्रदेश के शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 17 सितम्बर से 7 अक्टूबर तक विशेष शहरी सेवा शिविर-2025 आयोजित किए जा रहे हैं. इन शिविरों में आमजन को पट्टे जारी करने, लीज राशि जमा करने, फ्री होल्ड के मामलों के निस्तारण, भूखंडों के पुनर्गठन और उपविभाजन की मंजूरी, भू-उपयोग परिवर्तन, निकाय क्षेत्रों में ले-आउट योजना अनुमोदन, भवन निर्माण की स्वीकृति, खांचा भूमि आवंटन और नियमितीकरण जैसी बीस से अधिक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी
पट्टों के पुनर्गठन में आमजन को बड़ी राहत
शिविरों में इस बार आमजन के लिए राहत की बड़ी व्यवस्था की गई है। 2025-26 तक की बकाया लीज राशि यदि एकमुश्त अदा की जाती है तो पूरी ब्याज राशि माफ कर दी जाएगी। फ्री होल्ड पट्टों पर साठ प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। पुनर्गठन शुल्क में भी बड़ी छूट दी गई है। ढाई सौ वर्गमीटर तक के पट्टों पर पचहत्तर प्रतिशत, पांच सौ वर्गमीटर तक के पट्टों पर पचास प्रतिशत और एक हजार वर्गमीटर तक के पट्टों पर पच्चीस प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इससे आम नागरिक को अपने पट्टों के पुनर्गठन में आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।
विभिन्न शुल्कों में विशेष छूट का प्रावधान
भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में ढाई सौ वर्गमीटर तक पचास प्रतिशत और पांच सौ वर्गमीटर तक पच्चीस प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है. उपविभाजन और पुनर्गठन पर पच्चीस से पचहत्तर प्रतिशत तक की राहत दी जाएगी. इसी तरह 69-ए के तहत फ्री होल्ड पट्टों पर दो सौ वर्गमीटर तक पचास प्रतिशत और पांच सौ वर्गमीटर तक चालीस प्रतिशत की छूट रहेगी.भवन निर्माण स्वीकृति (जी प्लस वन तक) पर अनुमोदन शुल्क में पचास प्रतिशत की छूट दी जाएगी. खांचा भूमि आवंटन पर सौ वर्गगज तक पचास प्रतिशत की छूट रहेगी.
शिविरों के माध्यम से त्वरित सेवा और पारदर्शिता सुनिश्चित
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य आम जनता को तुरंत राहत उपलब्ध कराना है। इससे नागरिक अपनी लंबित समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर करवा सकेंगे। हर शिविर में निकाय स्तर पर विशेष टीम गठित की जाएगी, जो मौके पर ही आवेदन स्वीकार करेगी और उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से जनता को परेशानियों से निजात मिलेगी और प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
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