एसआई भर्ती परीक्षा- 2021 के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राईका के बेटे देवेश राईका और बेटी शोभा राईका को जमानत दी. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा में अवैध तरीके अपनाकर बेहतर रैंक हासिल की थी. शोभा राईका भर्ती में 5वीं और देवेश राईका 40वीं रैंक पर आए थे. राजस्थान हाईकोर्ट ने 19 मई को दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके खिलाफ दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शोभा को 2 जून और देवेश को 5 जून को अंतरिम जमानत दी थी. अब कोर्ट ने इस अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया है.
आरपीएससी घोटाले में गिरफ्तारियां
एसओजी ने राजस्थान पुलिस अकादमी से देवेश और शोभा को गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों ने गलत तरीके से परीक्षा पास की थी। इसके अगले ही दिन एसओजी ने उनके पिता और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राईका को भी दबोच लिया। रामूराम राईका को वसुंधरा राजे सरकार ने 2018 में आरपीएससी का सदस्य नियुक्त किया था और वह जुलाई 2022 तक इस पद पर बने रहे।
एसओजी कर रही है मामले की जांच
बता दें कि राजस्थान सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में 859 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा के बाद लगातार डमी उम्मीदवारों, पेपर लीक और बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप सामने आए. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जांच की जिम्मेदारी एसओजी को सौंपी थी.
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