20.8 C
Jaipur
Wednesday, October 8, 2025

काला हिरण शिकार मामले में आज हाईकोर्ट में अहम बहस, सलमान खान को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किलें?

OP-EDकाला हिरण शिकार मामले में आज हाईकोर्ट में अहम बहस, सलमान खान को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किलें?

काला हिरण शिकार मामले में आज बड़ा फैसला हो सकता है। जोधपुर हाईकोर्ट में सलमान खान से जुड़े इस पुराने केस पर अहम सुनवाई हो रही है। अदालत में दो अपीलें एक साथ लगी हैं। पहली अपील सलमान खान की है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत की ओर से दी गई पाँच साल की सजा को चुनौती दी है। दूसरी अपील राज्य सरकार की है, जिसमें सह-अभियुक्त सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं।

जस्टिस संदीप शाह की अदालत में माहौल गंभीर है। पिछली सुनवाई में अदालत ने साफ कहा था कि दोनों अपीलों को एक साथ सुना जाएगा, ताकि पूरे मामले की तस्वीर सामने आ सके। अब सबकी नज़रें इसी पर हैं कि हाईकोर्ट का रुख किस ओर जाता है—क्या सलमान को राहत मिलेगी या उनकी कानूनी परेशानी और बढ़ेगी।

सलमान खान ब्लैकबक मामला

सलमान खान ब्लैकबक केस करीब 25 साल से अदालतों में चला आ रहा है। यह मामला 1-2 अक्टूबर 1998 का है, जब फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव के पास दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा। कहा गया कि सलमान खान ने शिकार किया, जबकि उस समय उनके साथ सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे भी मौजूद थे। घटना के बाद सलमान और उनके साथियों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और तभी से यह केस सुर्खियों में है।

2018 में बड़ा फैसला

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सलमान खान ब्लैकबक केस में 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर की ट्रायल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने सलमान खान को दोषी ठहराते हुए पाँच साल कैद की सजा दी, जबकि सबूतों की कमी के चलते सह-अभियुक्त सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह बरी कर दिए गए। सजा सुनाए जाने के बाद सलमान खान को तुरंत जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया, हालांकि दो दिन के भीतर उन्हें जमानत भी मिल गई।

हाईकोर्ट में अहम सुनवाई

करीब 25 साल से चल रहा सलमान खान ब्लैकबक केस आज फिर सुर्खियों में है। जोधपुर हाईकोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई हो रही है, जिस पर पूरे देश की नज़रें टिकी हैं।

यह मामला 1-2 अक्टूबर 1998 का है, जब फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा। आरोपों के अनुसार सलमान खान ने शिकार किया, जबकि उस समय उनके साथ सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे। इसी घटना के बाद सभी कलाकारों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ।

लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर की ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को दोषी ठहराते हुए पाँच साल कैद की सजा सुनाई। वहीं, सबूतों के अभाव में सह-अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। सलमान खान को सजा के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया, लेकिन दो दिन में उन्हें जमानत मिल गई।

ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में पहुँचीं। पहली अपील सलमान खान की ओर से, जिसमें उन्होंने अपनी सजा को चुनौती दी और कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने ‘लीव टू अपील’ दायर की, जिसमें सह-अभियुक्तों के बरी किए जाने पर आपत्ति जताई गई और हाईकोर्ट से अपील दायर करने की अनुमति मांगी गई।

आज की सुनवाई में दोनों पक्षों के वकील अपने-अपने तर्क रखेंगे। सलमान खान की तरफ से कहा जाएगा कि निचली अदालत का फैसला गलत था, जबकि राज्य सरकार यह साबित करने की कोशिश करेगी कि सलमान की सजा बरकरार रखी जाए और बाकी आरोपी भी दोषी ठहराए जाएं। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस पर आज ही फैसला सुनाता है या फिर अगली तारीख देता है।

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles