सलमान खान काला हिरण शिकार मामले में आज जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया। कोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है। अब यह मामला आठ हफ्ते बाद सुना जाएगा। आज देशभर की नजरें इस केस पर थीं, लेकिन फैसला टलने से लोगों को इंतजार करना होगा।
सलमान खान काला हिरण शिकार मामले में आज जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। यह सुनवाई सलमान खान को ट्रायल कोर्ट से मिली 5 साल की सजा के खिलाफ दायर अपील और सह-अभियुक्त सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की ‘लीव टू अपील’ पर होनी थी। लेकिन अदालत ने यह सुनवाई टाल दी और अब अगली तारीख तय की है।
सलमान खान काला हिरण शिकार मामला करीब 25 साल पुराना है। यह घटना 1-2 अक्टूबर 1998 की है, जब फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया गया था। आरोप लगाए गए थे कि सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया, जबकि उनके साथ उस वक्त कई अभिनेता और अभिनेत्रियां मौजूद थे। इस घटना के बाद सलमान खान और उनके सह-कलाकारों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
सलमान खान काला हिरण शिकार मामले में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर की ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई। वहीं सबूतों के अभाव में सह-अभियुक्त सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया। सजा सुनाए जाने के बाद सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया था, लेकिन दो दिन बाद ही उन्हें जमानत मिल गई थी।
सलमान खान काला हिरण शिकार मामले में निचली अदालत के फैसले के बाद हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गईं।
सलमान खान ने अपनी सजा और दोषी ठहराए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की, जिसमें कहा गया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया और निचली अदालत का फैसला दोषपूर्ण है। वहीं, राज्य सरकार ने सह-अभियुक्तों के बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ ‘लीव टू अपील’ दायर की, ताकि हाईकोर्ट से अनुमति मिल सके और वे बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील दायर कर सकें।
पिछली सुनवाई में जस्टिस संदीप शाह की कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था। आज इसी पर बहस होनी थी, लेकिन सुनवाई टाल दी गई है। सलमान खान के वकील निचली अदालत के फैसले को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि राज्य सरकार के वकील का कहना था कि सलमान की सजा सही है और अन्य आरोपियों को भी बरी नहीं किया जाना चाहिए। अब यह बहस 8 हफ्ते बाद ही हो पाएगी।
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