राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एक बार फिर गर्मााहट देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा आदेश देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक किसी भी उम्मीदवार को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 8 सितंबर 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पहले चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग की अनुमति दी थी, लेकिन उनकी फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस व्यवस्था को पूरी तरह खारिज कर दिया है।


 
                                    