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Friday, October 31, 2025

SI भर्ती रहेगी रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले पर लगाई रोक

OP-EDSI भर्ती रहेगी रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले पर लगाई रोक

राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एक बार फिर गर्मााहट देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा आदेश देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक किसी भी उम्मीदवार को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 8 सितंबर 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पहले चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग की अनुमति दी थी, लेकिन उनकी फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस व्यवस्था को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

राजस्थान SI भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- 'फैसला आने तक कोई ट्रेनिंग नहीं', हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश रद्द

SI ट्रेनिंग पर सुप्रीम कोर्ट फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को कहा है कि यह मामला तीन महीने के अंदर निपटाएं। इस दौरान 18 नवंबर 2024 का आदेश लागू रहेगा, जिसमें एकलपीठ ने पूरी चयन प्रक्रिया पर रोक लगा रखी थी। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कोर्ट में कहा कि उम्मीदवारों को ट्रेनिंग की अनुमति दी जाए, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि ट्रेनिंग पर भी रोक जारी रहेगी।

एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक विवाद

राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 शुरू से ही विवादों में रही है। परीक्षा में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इस मामले में कई लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, जिनमें पुलिस अधिकारी और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि पेपर लीक के कारण कुछ अयोग्य उम्मीदवार भी चयनित हो गए, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ गए हैं।

मूल याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव शकधर ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी, जबकि चयनित उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे थे। कोर्ट के ताजा आदेश में कहा गया है कि जब तक इस भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक किसी उम्मीदवार को ट्रेनिंग शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आदेश उन हजारों उम्मीदवारों के लिए बड़ा झटका है, जो अपनी ट्रेनिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।

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