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Tuesday, January 13, 2026

दिवाली पर ट्रेन से सफर? ये काम भूलकर भी न करें, वरना होगी सीधी जेल!

Newsदिवाली पर ट्रेन से सफर? ये काम भूलकर भी न करें, वरना होगी सीधी जेल!

दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। रेलवे ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी यात्री को ट्रेन में पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, केरोसिन, माचिस या किसी भी प्रकार की ज्वलनशील वस्तु ले जाने की इजाजत नहीं होगी। ऐसा करना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे जान-माल को गंभीर खतरा हो सकता है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि दीपावली के दौरान कुछ लोग अनजाने में या लापरवाहीवश खतरनाक चीजें साथ ले आते हैं, जो बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। रेलवे की पहली प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा है, इसीलिए इस बार विशेष निगरानी अभियान शुरू किया गया है।

रेलवे अधिनियम की धाराएं लागू

रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी यात्री इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया, उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें अधिकतम 1000 रुपये जुर्माना, तीन साल तक की सजा या दोनों हो सकती हैं। इसको लेकर सभी ट्रेनों के डिब्बों में चेतावनी स्टिकर लगाए जा चुके हैं।

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ट्रेन-स्टेशनों पर चलेगा विशेष जांच अभियान

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे दीपावली के उत्साह में सुरक्षा को नजरअंदाज न करें। “पटाखे घर पर छोड़ें और सुरक्षित यात्रा करें” इसी संदेश के साथ रेलवे ने यह साफ किया है कि कोई भी लापरवाही पूरे कोच या ट्रेन के लिए खतरा बन सकती है। दीपावली के दौरान ट्रेनों और स्टेशनों पर विशेष जांच अभियान भी चलाया जाएगा ताकि कोई ज्वलनशील वस्तु यात्रा के दौरान न लाई जा सके। रेलवे का उद्देश्य है कि यह पर्व उल्लास और सुरक्षा के माहौल में मनाया जाए, न कि किसी हादसे की आशंका के बीच। यात्रियों से अपेक्षा है कि वे इस चेतावनी को गंभीरता से लें और नियमों का पालन करें।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

1. क्या दीपावली पर ट्रेन में पटाखे ले जाना प्रतिबंधित है?

उत्तर पश्चिम रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि दीपावली के दौरान ट्रेन में पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, केरोसिन, माचिस या किसी भी ज्वलनशील वस्तु को ले जाना सख्त रूप से प्रतिबंधित है।

2. अगर कोई यात्री प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाते हुए पकड़ा गया तो क्या सजा हो सकती है?

ऐसे यात्री के खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें 1000 रुपये तक जुर्माना, तीन साल तक की जेल, या दोनों सजा हो सकती है।

3. क्या रेलवे ने सुरक्षा के लिए कोई विशेष अभियान शुरू किया है?

दीपावली के दौरान विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। ट्रेनों और स्टेशनों पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी प्रतिबंधित वस्तु यात्रा के दौरान न लाई जा सके।

4. रेलवे ने यात्रियों को क्या अपील की है?

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे “पटाखे घर पर चलाएं और सुरक्षित यात्रा करें।

5. क्या यह चेतावनी केवल उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए है?

हालाँकि यह निर्देश उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जारी किया गया है, लेकिन देशभर के सभी रेल जोन में समान सुरक्षा मानक लागू होते हैं। इसलिए यह चेतावनी सभी यात्रियों के लिए प्रासंगिक और आवश्यक है।

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