कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में संचालित बीरशेबा चर्च में कथित धर्मांतरण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पिछले दिनों बजरंग दल ने प्रदर्शन करते हुए चर्च और वहां काम कर रहे ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण कराने और राजस्थान सरकार को ‘शैतान का राज’ बताने का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने ईसाई मिशनरी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि राजस्थान धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 के तहत हाड़ौती संभाग में दर्ज यह पहला मुकदमा है।
शिकायत पर केस दर्ज
थाना प्रभारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली निवासी पास्टर चंडी वर्गीश और कोटा निवासी अरुण जॉन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों—योगेश रेनवाल, मुकेश शर्मा और हरिओम शर्मा द्वारा दी गई थी। दोनों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने (BNS 299) तथा राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 की धारा 3 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, परिवाद में दिए गए कुछ तथ्यों में धर्मांतरण के प्रयास की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
धर्मांतरण के आरोप
सीआई भारद्वाज ने बताया कि मिली शिकायत के अनुसार 4 से 6 नवंबर तक बोरखेड़ा नहर पर स्थित बीरशेबा चर्च में ‘आत्मिक सत्संग’ के नाम से कार्यक्रम आयोजित हुआ था। परिवाद में दावा किया गया कि इस सत्संग में लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया गया, कुछ वीडियो और तथ्य भी उपलब्ध कराए गए, कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर लाइव किया गया। जांच में इन दावों में से कुछ तथ्यों की पुष्टि होने पर पुलिस ने विस्तृत जांच के लिए केस दर्ज किया है। अब सोशल मीडिया कंटेंट, पास्टर और आयोजन से जुड़े लोगों और इस कार्यक्रम में मौजूद हिंदू धर्म के व्यक्तियों से भी पूछताछ की जाएगी।
बजरंग दल का आरोप
बजरंग दल के प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल ने बताया कि कार्यक्रम में कथित रूप से हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक बातें और राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार को ‘शैतान का राज’ कहकर संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मंच से ईसाई धर्म स्वीकार करने की बात भी कही। इस मामले की शिकायत राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई गई है। बजरंग दल ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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