नयी दिल्ली, 25 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में ‘स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया’ के मामलों की देखरेख करने वाली भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की तदर्थ समिति को नए राष्ट्रीय खेल संघ के गठन पर कोई कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि नया राष्ट्रीय खेल संघ बनाने की मांग करने वाली तदर्थ समिति प्रथम दृष्टया आईओए के अधिकार के दायरे से बाहर है और आठ जुलाई को अगली सुनवाई तक रोक लगाने का आदेश दिया।
न्यायाधीश ने ‘स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया’ (एसएसआई) द्वारा आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया।
एसएसआई ने छह मई को तदर्थ समिति द्वारा संबद्ध राज्य संघों को जारी नोटिस के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था जिसमें उन्हें ‘स्की और स्नोबोर्ड इंडिया’ के लिए नए राष्ट्रीय खेल संघ (एनएसए) के पंजीकरण और चुनाव के लिए पहली आम बैठक को आमंत्रित किया गया था।
भाषा नमिता आनन्द
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