नयी दिल्ली, सात जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एक ड्राइवर से 3,000 रुपये की रिश्वत लेने को लेकर दिल्ली यातायात पुलिस के एक कर्मी को चार साल की जेल की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश दिपाली शर्मा ने शुक्रवार को एएसआई (सहायक उप निरीक्षक) यतेंद्र कुमार को जेल की सजा सुनाते हुए कहा, ‘‘भ्रष्टाचार देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है।’’ साथ ही, उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अपराध के परिणामों और आम लोगों के उत्पीड़न तथा समाज पर अपराध के प्रभाव को देखते हुए, दोषी को अदालत से किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए।’’
अपनी शिकायत में, चालक मुन्ना ने दावा किया था कि 19 अगस्त 2016 को सुबह करीब 6.30 बजे वह अपना टेम्पो लेकर पुल मिठाई चौक, आजाद मार्केट पहुंचा, तभी एएसआई ने अन्य लोगों के साथ टेम्पो को रोक लिया और उसे वाहन से नीचे उतरने को कहा।
इसके बाद कथित तौर पर उन्हें धमकी दी गई कि वे रिश्वत दें, अन्यथा उनका वाहन जब्त कर लिया जाएगा।
भाषा सुभाष माधव
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