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Monday, August 18, 2025

आवेदन से भुगतान तक पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन और ट्रैक योग्य

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लखनऊ, 13 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के पात्र आवेदकों को आवेदन की तारीख से 75 दिनों के भीतर ही सहायता राशि मुहैया करा दी जाएगी। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गयी।

बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह समय सीमा तय की गई है।

बयान में बताया गया कि आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है और हर कदम पर जवाबदेही तय की गई है।

बयान के मुताबिक, नई व्यवस्था के तहत पात्र आवेदकों को अब आवेदन की तारीख से 75 दिनों के भीतर सहायता राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है।

बयान में बताया गया कि अगर किसी कारणवश तय सीमा पर राशि नहीं मिलती है, तो जिला स्तर पर ही समिति से मजूरी लेकर तुरंत भुगतान किया जाएगा।

बयान के मुताबिक, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, जिनके घर में 18 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से कम आयु के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हो।

इस स्थिति में उनके आश्रितों को योजना का लाभ दिया जाता है।

बयान में बताया गया कि शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये की राशि तय की गई है तथा सरकार ऐसे परिवार को 30,000 रुपये एक मुश्त भुगतान करती है।

बयान के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,08,883 निराश्रित परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाया गया है और सरकार ने इस संबंध में 326.64 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

भाषा सं आनन्द जितेंद्र

जितेंद्र

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