राजस्थान सरकार ने राज्य के पेंशनर्स को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 (RGHS) में संशोधन किया गया है। इस बदलाव से ओपीडी (OPD) दवाइयों और मेडिकल जांचों की वार्षिक सीमा में वृद्धि की गई है, जिससे बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए इलाज कराना अब और सुविधाजनक हो जाएगा।
RGHS में हुए अहम बदलाव: पेंशनर्स को अब मिलेगी ज्यादा राहत
1. ओपीडी दवाइयों की सीमा में बढ़ोतरी
पहले पेंशनर्स को ओपीडी दवाइयों पर सालाना ₹50,000 तक की ही सुविधा मिलती थी। अब नई व्यवस्था में तीन स्तरीय अनुमोदन प्रणाली लागू की गई है—
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₹2 लाख तक की छूट: राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी (RSHA) के एडिशनल या जॉइंट सीईओ देंगे।
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₹2 लाख से ₹7 लाख तक की छूट: RSHA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) देंगे।
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₹7 लाख से अधिक की छूट: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्रशासनिक विभाग) की अनुमति से मिलेगी।
2. मेडिकल जांचों की सीमा में भी राहत
पहले सालाना ₹5,000 की सीमा तय थी। अब इसे बढ़ाने का अधिकार सीधे RSHA के CEO को दे दिया गया है, जिससे पेंशनर्स को महंगी जांच करवाने में दिक्कत नहीं होगी।
3. प्रक्रिया हुई सरल और तेज़
पहले सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन वित्त विभाग को भेजा जाता था, जिससे मंजूरी में देरी होती थी। अब यह अधिकार सीधे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास होगा। इससे आवेदन जल्दी निपटेंगे और पेंशनर्स को समय पर इलाज मिल पाएगा।
सीमा बढ़ाने के लिए ऐसे करें RGHS योजना में आवेदन
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पेंशनर्स को सीमा बढ़ाने के लिए RGHS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज और मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।
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संबंधित अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर अनुमोदन देंगे।
सरकार का उद्देश्य
यह बदलाव खासतौर पर उन पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत है, जिन्हें लंबी अवधि तक महंगी दवाइयां और बार-बार जांच की जरूरत होती है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की वित्तीय या प्रक्रियात्मक परेशानी न हो।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q. राजस्थान सरकार ने पेंशनर्स के लिए किस योजना में संशोधन किया है?
Ans. राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 (RGHS) में संशोधन किया गया है।
Q. ओपीडी दवाइयों की वार्षिक सीमा में क्या बदलाव हुआ है?
Ans. पहले वार्षिक सीमा ₹50,000 थी, अब तीन स्तरीय अनुमोदन प्रणाली के तहत ₹2 लाख, ₹2–7 लाख, और ₹7 लाख से अधिक तक की छूट अलग-अलग अधिकारियों की अनुमति से मिल सकेगी।
Q. मेडिकल जांचों की सीमा में क्या राहत दी गई है?
Ans. पहले मेडिकल जांचों की वार्षिक सीमा ₹5,000 थी, अब इसे बढ़ाने का अधिकार सीधे RSHA के CEO को दे दिया गया है।
Q. पेंशनर्स को सीमा बढ़ाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी?
Ans. पेंशनर्स को RGHS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जरूरी दस्तावेज और मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करनी होगी, जिसके बाद संबंधित अधिकारी जांच कर अनुमोदन देंगे।