32.8 C
Jaipur
Wednesday, August 27, 2025

आसाराम की बढ़ी मुश्किलें, राजस्‍थान हाईकोर्ट ने जमानत बढ़ाने से किया इनकार; अब फिर से जाना होगा जेल

Fast Newsआसाराम की बढ़ी मुश्किलें, राजस्‍थान हाईकोर्ट ने जमानत बढ़ाने से किया इनकार; अब फिर से जाना होगा जेल

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर) ने रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश सिविल अस्पताल अहमदाबाद की मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सुनाया।

जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की डबल बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि आसाराम को अब 30 अगस्त को सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर आसाराम फिर से आवेदन कर सकता है।

आसाराम को खराब स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत की अवधि को हाईकोर्ट ने आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने इससे पहले आसाराम को 29 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद जमानत अवधि बढ़ाने के लिए फिर आवेदन किया गया था।

लेकिन अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल की तीन डॉक्टरों की टीम ने उनकी सेहत की जांच कर रिपोर्ट पेश की। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने माना कि आगे जमानत बढ़ाने का आधार नहीं बनता। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 27 अगस्त को जमानत अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया।

दो अलग-अलग मामलों में काट रहा उम्रकैद की सजा

  • पहला मामला साल 2013 का है, जब आसाराम को जोधपुर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लंबे ट्रायल के बाद अदालत ने उसे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
  • दूसरा मामला सूरत की एक महिला से जुड़ा है। महिला ने आरोप लगाया था कि गुजरात के गांधीनगर स्थित आश्रम में उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया। इस मामले में भी अदालत ने उसे दोषी पाया और जनवरी 2023 में उम्रकैद की सजा सुनाई।

हाई रिस्क श्रेणी में आए आसाराम

कोर्ट में पेश की गई जोधपुर AIIMS की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहा आसाराम गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आसाराम को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है और वह ‘हाई रिस्क श्रेणी’ में आता है। मेडिकल टीम ने सुझाव दिया है कि उसे विशेष नर्सिंग देखभाल, करीबी निगरानी और नियमित काउंसलिंग की आवश्यकता है।

3 महीने की अंतरिम जमानत की मंजूरी

86 वर्षीय आसाराम ने अपने स्वास्थ्य आधार पर अदालत से 6 महीने की स्थायी जमानत मांगी थी। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने उसे केवल 3 महीने की अंतरिम जमानत की मंजूरी दी। इसके बाद आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट में भी जमानत के लिए याचिका दायर की थी। दोनों हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ही वह इलाज कराने के लिए जोधपुर जेल से बाहर आया था।

Q1. राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत अवधि क्यों नहीं बढ़ाई?
हाईकोर्ट ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर माना कि आगे जमानत बढ़ाने का कोई आधार नहीं बनता।

Q2. आसाराम को कब तक जेल में सरेंडर करना होगा?
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आसाराम को 30 अगस्त को सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा।

Q3. आसाराम किन मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहा है?
पहला मामला 2013 का है, जब जोधपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया गया। दूसरा मामला सूरत की महिला से जुड़ा है, जिसमें उसे जनवरी 2023 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

Q4. AIIMS जोधपुर की मेडिकल रिपोर्ट में क्या कहा गया?
रिपोर्ट के मुताबिक, आसाराम को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है और वह ‘हाई रिस्क श्रेणी’ में आता है। उसे विशेष नर्सिंग केयर, करीबी निगरानी और नियमित काउंसलिंग की आवश्यकता बताई गई है।

Q5. आसाराम को अब तक कितनी जमानत मिली थी?
गुजरात हाईकोर्ट ने उसे 3 महीने की अंतरिम जमानत दी थी, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 अगस्त तक जमानत दी थी। बाद में जमानत बढ़ाने का आवेदन खारिज कर दिया गया।

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles