नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे एक दंपति को आपसी शिकायतें और मतभेद दूर करने के लिए आज रात खाना साथ में खाने की सलाह दी।
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ फैशन जगत से जुड़ी एक उद्यमी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अपने तीन साल के बच्चे के साथ विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी।
पीठ ने कहा, ‘‘आपका तीन साल का बच्चा है। दोनों पक्षों के बीच अहंकार की क्या बात है? हमारी कैंटीन इसके लिए इतनी अच्छी नहीं हो सकती। हम आपको एक और ड्राइंग रूम मुहैया करा देंगे। आज रात खाने पर मिलें। कॉफी पर बहुत कुछ बात बन सकती है।’’
न्यायालय ने दंपति से कहा कि वे अतीत को कड़वी गोली की तरह निगल लें और भविष्य के बारे में सोचें।
सर्वोच्च अदालत ने सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताते हुए मामले की सुनवाई मंगलवार के लिए स्थगित कर दी।
पीठ ने कहा, ‘‘हमने दोनों पक्षों को एक-दूसरे से बातचीत करने और कल अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है…।’’
भाषा
शोभना वैभव
वैभव