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Saturday, July 5, 2025

मारपीट के मामले में भाजपा विधायक आदेश चौहान को छह माह की सजा

Newsमारपीट के मामले में भाजपा विधायक आदेश चौहान को छह माह की सजा

देहरादून, 26 मई (भाषा) देहरादून की विशेष सीबीआई अदालत ने 16 साल पुराने एक मामले में हरिद्वार के रानीपुर से भारतीय जनता पार्टी के (भाजपा) विधायक आदेश चौहान को सोमवार को छह माह की कैद की सजा सुनाई ।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश संदीप भंडारी ने वर्ष 2009 में हरिद्वार के एक पुलिस थाने में पीड़ितों के साथ मारपीट करने का दोषी ठहराते हुए विधायक चौहान के अलावा उनकी भांजी दीपिका को भी छह माह कैद की सजा सुनाई जबकि मामले में शामिल रहे तीन पुलिसकर्मियों को एक-एक साल की सजा सुनाई । तीन में से एक पुलिसकर्मी की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गयी ।

मुकदमे में चौहान की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता नीरज कांबोज ने यहां बताया कि अदालत ने चौहान तथा दीपिका को छह-छह माह की तथा तीन पुलिसकर्मियों को एक-एक साल की सजा सुनाई ।

कांबोज ने बताया कि अदालत के फैसला सुनाने के बाद विधायक तथा अन्य सभी को तत्काल जमानत मिल गयी ।

उन्होंने बताया कि वह सीबीआई अदालत के फैसले को जल्द ही सत्र न्यायालय में चुनौती देंगे ।

मामले के अनुसार, दीपिका चौहान ने अपने पति मनीष और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था । मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस मनीष और उसके परिवार को गंगनहर थाने लाई जहां उन्हें पीटा गया । बाद में मनीष ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी ।

जब यह मामला शुरू हुआ तो उस समय चौहान विधायक नहीं थे और भाजपा संगठन में पदाधिकारी थे ।

चौहान पहली बार 2012 में विधायक बने और उसके बाद 2017 और 2022 में भी चुनाव जीते ।

चौहान ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि राजनीतिक-सामाजिक क्षेत्र का व्यक्ति अपने सर्मथकों की पैरवी के लिए पुलिस थानों में जाता ही है और यहां तो उनकी भांजी का मामला था ।

भाषा दीप्ति नोमान

नोमान

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