नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2021 में छह और सात साल की दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के दोषी 74 वर्षीय रिक्शा चालक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार उस व्यक्ति के खिलाफ सजा पर दलीलें सुन रहे थे जिसे दोषी ठहराया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषी ने 2021 में कई मौकों पर दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ डिजिटल बलात्कार किया।
गत 17 अप्रैल का आदेश हाल ही में उपलब्ध हुआ जिसमें अदालत ने कहा, ‘दोषी के कृत्य से पीड़ितों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम पड़ना तय है और इससे उनका सामान्य जीवन प्रभावित होगा।’
अदालत ने दोषी को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने कहा कि इस अदालत का यह मानना है कि दोनों पीड़ित लड़कियों को पूर्ण एवं अंतिम मुआवजे के रूप में 21 लाख रुपये (प्रत्येक पीड़ित को 10.5 लाख रुपये) दिए जाने चाहिए।
भाषा
शुभम वैभव
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