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Sunday, July 13, 2025

महाराष्ट्र : वर्ष 2017 में हुई किराना दुकानदार की हत्या के मामले में दोषियों को उम्र कैद

Newsमहाराष्ट्र : वर्ष 2017 में हुई किराना दुकानदार की हत्या के मामले में दोषियों को उम्र कैद

ठाणे, 29 मई (भाषा) ठाणे की एक अदालत ने वर्ष 2017 में एक किराना दुकानदार की हत्या करने और उसकी पत्नी की हत्या का प्रयास करने के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश (मकोका) अमित एम शेटे ने 26 मई को सुनाए गए आदेश में दोनों आरोपियों को मकोका के तहत आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 460 (घर में सेंधमारी) और 34 (साझा मंशा से किया गया कार्य) के तहत दोषी ठहराया।

आदेश की प्रति बृहस्पतिवार को प्राप्त हुई।

अभियोजन के अनुसार, रामाशीष उर्फ आशीष राजेंद्र पटेल (36) और सागर ध्यानेश्वर कताले (34) 26 जनवरी, 2017 की रात को भिवंडी स्थित सुरेश गुप्ता की किराना दुकान में घुसे। जब आशीष और उनकी पत्नी सुनीता गुप्ता दुकान में ही सो रहे थे।

सुनीता ने अदालत में गवाही दी कि उनके पति ने पटेल और कताले का विरोध किया और उसने शोर मचाया, जिसके बाद एक आरोपी ने सुरेश गुप्ता के पेट में चाकू मार दिया। महिला पर भी हमला किया गया और फिर दोनों आरोपी फरार हो गए।

सुरेश गुप्ता को भिवंडी के आईजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जबकि उनकी पत्नी का इलाज कराया गया।

पुलिस जांच में आरोपियों के आपराधिक इतिहास के आधार पर मकोका लगाया गया था, लेकिन अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित हो कि आरोपी संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा थे।

न्यायाधीश शेटे ने कहा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूत पर्याप्त हैं और यह साबित करते हैं कि आरोपियों ने साझा मंशा से घर में घुसकर हत्या और हत्या की कोशिश की।

अदालत ने दोनों आरोपियों पर कुल 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जिसमें से 70,000 रुपये पीड़िता और/या मृतक के परिजनों को देने का आदेश दिया।

भाषा राखी मनीषा

मनीषा

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