शिमला (हिप्र), 29 मई (भाषा) शिमला की एक अदालत ने संजौली इलाके में स्थित विवादित मस्जिद को गिराने पर लगी रोक को बृहस्पतिवार को तब तक के लिए बढ़ा दिया जब तक मामला अदालत में विचाराधीन है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र सिंह ने यह आदेश जारी किया।
सुनवाई के दौरान नगर निगम शिमला ने तर्क दिया कि आयुक्त न्यायालय द्वारा जारी ध्वस्तीकरण आदेश को बरकरार रखा जाना चाहिए तथा उस पर कोई रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।
हालांकि, दलीलों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने कहा कि मामला विस्तृत सुनवाई के लिए उपयुक्त है और ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई पांच जुलाई के लिए निर्धारित की।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने 26 मई स्थगन आदेश पारित कर नगर निगम से इस मामले में जवाब मांगा था।
वक्फ बोर्ड ने आयुक्त न्यायालय के तीन मई के आदेश को चुनौती दी है। आयुक्त न्यायालय ने मस्जिद की शेष दो मंजिलों को गिराने का निर्देश देते हुए कहा था कि वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद समिति मस्जिद स्थल के स्वामित्व के संबंध में दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पायी हैं।
आयुक्त न्यायालय ने पांच अक्टूबर 2024 को पांच मंजिली मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को अवैध पाया। उसके बाद आयुक्त अदालत ने मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड को आठ सप्ताह के भीतर इन मंजिलों पर विध्वंस करने और विध्वंस का खर्च भी उठाने का आदेश दिया था।
भाषा
राजकुमार माधव
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