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Saturday, August 16, 2025

कर्नाटक : बेंगलुरु की अदालत ने हत्या के आरोपी कन्नड़ अभिनेता को विदेश जाने की अनुमति दी

Newsकर्नाटक : बेंगलुरु की अदालत ने हत्या के आरोपी कन्नड़ अभिनेता को विदेश जाने की अनुमति दी

बेंगलुरु, 30 मई (भाषा) चर्चित रेणुकास्वामी हत्या कांड के आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को शुक्रवार को बेंगलुरु की एक अदालत ने एक जुलाई से 27 जुलाई तक फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी।

यहां की 57वीं नगर दिवानी एवं सत्र अदालत ने बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

दर्शन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(1)(बी) के तहत अदालत से दुबई और यूरोप की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी। वह फिलहाल सशर्त जमानत पर हैं।

वह अपने प्रशंसक रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में आरोपी हैं। इस मामले में उनकी साझेदार पवित्रा एवं 15 अन्य भी कथित रूप से संलिप्त हैं।

विशेष लोक अभियोजक ने दर्शन की अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी कि यदि अभिनेता को देश छोड़ने की अनुमति दी गई तो इस बात की गंभीर आशंका है कि वह वापस नहीं लौटेंगे, जिससे मामले की सुनवाई बाधित हो सकती है।

जमानत पर रिहा होने के बाद दर्शन ने अपनी आगामी फिल्म ‘डेविल’ की शूटिंग फिर से शुरू की है।

शुरू में उनकी आवाजाही बेंगलुरु तक ही सीमित थी, लेकिन उन्होंने देश के अंदर यात्रा करने के लिए अदालत की अनुमति प्राप्त की। नवीनतम अर्जी में उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति देने की गुहार लगाई जिसे अदालत ने शुक्रवार को मंजूर दे दी। दर्शन, पवित्रा और अन्य को चित्रदुर्ग से रेणुकास्वामी को अगवा करने और उसकी हत्या करने के आरोप में 11 जून, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। रेणुकास्वामी दर्शन का प्रशंसक था।

कर्नाटक पुलिस ने दर्शन और अन्य को दी गई जमानत को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

राज्य सरकार की अपील पर 24 जनवरी 2025 को शीर्ष अदालत ने अभिनेत्री पवित्रा और पांच अन्य सह-आरोपियों को नोटिस जारी किया था। जमानत की शर्तों के अनुसार, दर्शन को हर महीने अदालत में पेश होना होगा।

भाषा

राजकुमार धीरज

धीरज

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