प्रतापगढ़ (उप्र), 31 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को शनिवार को 15 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने बताया कि वादी ने 28 जुलाई, 2015 को थाना कोहंडौर पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि गांव का एक व्यक्ति दीपचंद्र उसकी 17 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करता था।
सिंह ने कहा कि किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तो उसके गर्भवती होने संबंध में जानकारी मिली, जब पीड़िता से पूछा गया तो उसने बताया कि दीपचंद्र धमकाकर दुष्कर्म करता था।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी दीपचंद्र के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर 28 अगस्त, 2015 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) पारुल वर्मा की अदालत ने शनिवार को दोषी दीपचंद्र को सजा सुनाई और 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।
भाषा राजेंद्र जोहेब
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