कौशांबी (उप्र), 31 मई (भाषा) कौशांबी की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने के दोषी को शनिवार को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 35,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शशांक खरे ने बताया कि 30 अप्रैल, 2018 को जिले के कोखराज थाना पर वादी राजकरन ने सूचना दी कि उसकी 14 वर्षीय भांजी 29 अप्रैल, 2018 को गांव में ही एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी।
तहरीर के मुताबिक, उसी रात लगभग 10 बजे सीता शरण (19) निवासी ग्राम भदवा ने राजकरन की भांजी को मिलने के लिए बुलाया और वह वापस नहीं लौटी। अगले दिन विसारा गांव के बाहर उसकी लाश पड़ी मिली। दुष्कर्म करने के बाद गला घोट कर उसकी हत्या कर दी गई थी।
खरे ने बताया कि आरोपी सीता शरण को दोषी ठहराते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 35,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया।
भाषा सं राजेंद्र शफीक
शफीक