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Tuesday, August 12, 2025

रिश्वत के बदले आरोपियों को राहत दिलाने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत मिली

Newsरिश्वत के बदले आरोपियों को राहत दिलाने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत मिली

नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने अदालत के कर्मचारियों को कथित तौर पर रिश्वत देने और विभिन्न मामलों में अभियोजन का सामना कर रहे लोगों की रिहाई में मदद करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी है।

विशेष न्यायाधीश दीपाली शर्मा ने सोमवार को विशाल कुमार को यह कहते हुए जमानत दे दी कि उसकी आगे की हिरासत की आवश्यकता नहीं है।

अदालत ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता की हिरासत की अवधि तथा जांच अधिकारी द्वारा दाखिल जवाब के अनुसार यह स्पष्ट है कि इस मामले की जांच के लिए आरोपी की आगे की हिरासत की आवश्यकता नहीं है, इसलिए विशाल कुमार को जमानत दी जाती है।’’

पुलिस के अनुसार, कुमार ने अलग-अलग तारीखों पर एक अहलमद (अदालती रिकॉर्ड रखने वाला कर्मचारी) को रिश्वत देकर जमानत हासिल की थी और अन्य सह-आरोपियों को भी कर्मचारी को रिश्वत देकर जमानत हासिल करने में मदद की थी। न्यायाधीश ने उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत दी।

आरोपी ने दावा किया कि उसने मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए पुलिस को पत्र लिखा था। उसने यह भी दावा किया कि हिरासत में रहने के दौरान उसने पुलिस के साथ सहयोग किया।

कुमार ने दलील दी कि उसने जांच अधिकारी (आईओ) को सभी प्रासंगिक तथ्य बता दिए थे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई आशंका नहीं है।

पुलिस ने उसके खिलाफ आरोपों की गंभीर प्रकृति और जांच के प्रारंभिक चरण में होने का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया।

भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज 2023 की प्राथमिकी में बबीता शर्मा को आरोपी बनाया गया था और उसकी जमानत के लिए अदालत के कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी तथा अन्य सह-आरोपियों से भी जमानत के लिए इसी तरह की मांग की गई थी। शिकायत में दावा किया गया कि कुमार भी इस गठजोड़ का हिस्सा था।

एक अन्य शिकायत में, दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले के एक आरोपी ने दावा किया कि कुमार ने नियमित जमानत दिलाने के लिए रिश्वत की मांग की थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ जून को मामले में आरोपी अदालत के कर्मचारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया।

एसीबी ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायतों के बाद 16 मई को अहलमद के खिलाफ मामला दर्ज किया। अहलमद 14 सितंबर, 2023 से 21 मार्च, 2025 तक राउज एवेन्यू जिला अदालत में विशेष न्यायाधीश की अदालत में तैनात था।

भाषा आशीष प्रशांत

प्रशांत

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