नयी दिल्ली, 12 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा को रोकने की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसे ‘‘बीच में’’ नहीं रोका जा सकता।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, ‘‘हम परीक्षाएं आयोजित करने के लिए कोई तंत्र नहीं बनाते हैं। इसमें हमारी विशेषज्ञता नहीं है।’’
पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से सवाल किया कि वह पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए।
वकील द्वारा यह बताए जाने पर कि उच्च न्यायालय में गर्मियों की छुट्टी है, पीठ ने कहा, ‘‘आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय गर्मियों की छुट्टी के बाद 16 जून को फिर खुल रहा है। इसके मद्देनजर, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर विचार करने के पक्ष में नहीं हैं। याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं।’’
याचिकाकर्ता के वकील ने सरकारी अधिसूचना का हवाला दिया और कहा कि जिला स्तर की भर्ती के लिए भी कई पालियों में परीक्षा आयोजित की जानी थी।
वकील ने कहा, ‘‘वे कंप्यूटर आधारित परीक्षा की दिशा में बढ़ रहे हैं…।’’
पीठ ने हालांकि कहा, ‘‘परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। हम उन्हें बीच में नहीं रोक सकते।’’
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने पीठ को बताया कि एक लाख से अधिक अभ्यर्थी पहले ही परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं।
याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने शिक्षकों के 16,000 से अधिक पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू की है और परीक्षाएं छह जून से छह जुलाई तक आयोजित होंगी।
भाषा अविनाश नरेश
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