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Saturday, June 14, 2025

पत्रकार कोमिनेनी श्रीनिवास राव की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने बताया ‘अवैध’, दी जमानत

Fast Newsपत्रकार कोमिनेनी श्रीनिवास राव की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने बताया 'अवैध', दी जमानत

अमरावती, 13 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय द्वारा पत्रकार कोमिनेनी श्रीनिवास राव को जमानत दिए जाने के बाद युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की आलोचना की।

राव को आंध्र प्रदेश पुलिस ने अपने लाइव शो में ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया था।

वाईएसआरसीपी नेता पूर्व मंत्री एस. अप्पलाराजू ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘लोकतंत्र की रक्षा पर अदालत की टिप्पणी आंध्र प्रदेश की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है। गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से अवैध और असंवैधानिक थी।’’

अप्पलाराजू ने कहा कि फैसले से कानूनी प्रक्रिया का पालन करने में सरकार की विफलता उजागर हुई है और यह साबित हुआ है कि गिरफ्तारी मनमानी और अनुचित थी।

पूर्व मंत्री ने राज्य सरकार से कथित राजनीतिक रूप से प्रेरित गिरफ्तारियां बंद करने और संवैधानिक नियमों के तहत प्रशासन संचालित करने का आग्रह किया।

इसी तरह, वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और तेदेपा के पूर्व अध्यक्ष बी. करुणाकर रेड्डी ने आरोप लगाया कि राजग गठबंधन सरकार ने जगन मोहन रेड्डी को कमजोर करने के लिए एक स्थानीय समाचार चैनल को निशाना बनाया और ‘पत्रकारों समेत परिचर्चा की मेजबानों पर राजनीतिक रूप से प्रेरित हमले शुरू किए।’

प्रेस विज्ञप्ति में करुणाकर रेड्डी ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय का फैसला प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करने और आवाजों को दबाने पर तुली सरकार के लिए एक कड़ा तमाचा है।’’

तेदेपा के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सही फैसला दिया है। परिचर्चा करने वालों को गिरफ्तार करना अवैध है और यह निर्णय जनता का विश्वास बहाल करता है तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखता है।

भाषा यासिर पवनेश

पवनेश

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